Saturday, April 22, 2023

Fixation of Medical Unfit Running Staff

Important things to remember

1) किसी भी हालत में अनफिट रनिंग स्टाफ का  Basic/ (Basic+Personal pay), DA, HRA , PF/NPS आपके रनिंग वाले बैच मेट से कम नहीं होना चाहिए।
Refer RBE 89/1989 para 1301 (same pay scale & service benefits)
Same pay scale & service benifit means.
Each & Everything will be calculated by considering 30% Pay Element , Same Pass & PTO benifts
(Refer RBE-47/2012 and 
Safety Award after Retirement (Refer L.No. 2022/Safety(DM)/AFSA Policy dated 26/20/2022)

2) रनिंग स्टाफ को हमेशा से स्टेशनरी स्टाफ से ऊपर माना गया है। RBE 89/1989 para 1307 (same pay scale not pay level)  & RBE- 53/2011 &  RBE - 92/2015 इसलिए यदि सेम पे लेवल में पोस्टिंग देता हैं तो यह नियमो का उल्लंघन है।

3) बस अनफिट होने के बाद पे एलिमेंट जुड़ने के बाद आप किसी भी स्लैब में फिट नही होते इसी लिए पे प्रोटेक्शन दिया गया है। जो कि तब तक बन्द नही होना चाहिए जब तक आपके और आपके बैच मेट के फिक्सेशन में अनोमली ना पैदा करे। जो कि अगले पे कमीशन /प्रोमोशन के बाद में ही होगा। किसी भी रेलवे बोर्ड के लेटर में यह नहीं लिखा है कि पहले इंक्रीमेंट में पे प्रोटेक्शन को खत्म करना है। Refer RBE 89/1989 para 1308 & Govt of India F. No. 2/12/2016-Estt. (Pay-II) dated 21/01/2021

4) स्टेशनरी पोस्ट में पोस्टिंग हो जाने के बाद अपना सीनियरिटी अनफिट डेट से नहीं जिस पोस्ट पर अनफिट हुए हैं उस पोस्ट पर पोस्टिंग की डेट से मिलना चाहिए। Refer RBE-89/1989 para 1309 & 1310

5) यदि एम्प्लोयी खुद से किसी पोस्ट/केटेगरी का चयन करता है तो उन्हें पिछली सर्विस/सीनियरिटी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सतर्क रहें ।
प्रशासन को कोई भी विलिंगनेस लिख कर ना दें।
Refer RBE 89/1989 para 1310

CEA - CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

 CEA  चिल्ड्रेन एजुकेशन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी


1) CEA  प्रति महिना 2250 के हिसाब से 12 महिने के लिए अधिकतम 27000 एक बच्चे को मिलेगा।


2) CEA केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।


3) अगर पहले बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे होते है तो तीनों बच्चों को मिलेगा।


4) परंतु अगर पहले प्रयास में ही जुड़वाँ बच्चे होते है तो फिर पहले दो (जुड़वाँ) बच्चों को ही मिलेगा।


5) सौतेले बच्चे अथवा गोद लिये बच्चे अगर कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित है तो उनको भी मिलेगा।


6) यदि बच्चा दिव्यांग है तो CEA डबल मिलेगा।


7) बच्चा अगर होस्टल में पढ़ता है तो उसका 6750 प्रति महिने के हिसाब से साल का 81000 मिलेगा। और CEA का 27000 भी मिलेगा। मतलब ₹108000

 

8) पहली कक्षा से पुर्व - नर्सरी से KG - II तक किसी भी दो साल के लिए और पहली से लेकर बारहवी तक के लिए मतलब कुल 14 साल के लिए CEA मिलता है।


9) अगर बच्चा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसी कक्षा के लिये उसे दो बार CEA मिल सकता है।


10) बच्चे की उम्र 20 साल होने तक अथवा 12 वी कक्षा उत्तीर्ण होने तक, इसमें से जो पहले होगा वहाँ तक CEA मिलेगा।


11) अगर बच्चा 10 वी कक्षा के बाद ITI अथवा Diploma अथवा अन्य कोई कोर्स करता है तो दसवीं के बाद दो साल तक उसे CEA मिलेगा। ((12 )) CEA में एक नियम और भी है ---  यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी , स्टाफ की मृत्यु हो जाती हैं तो उनके 2 बच्चों जो नियमतः CEA पाने योग्य है आगे भी मिलता रहेगा , बशर्ते कि माता / पिता जो जीवित है किसी भी राज्य ,केंद्र ,अर्धसरकारी ,आदि में नौकरी न करते / करती हो। वे अपना CEA का पूरा बिल जहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसे जहाँ कर्मचारी कार्य करते थे वहां जमा करना होगा ।

HRA पर टैक्स छूट के लिए अवश्य बातें Exemption U/S 10(13)A

 HRA पर टैक्स छूट के लिए अवश्य बातें Exemption U/S 10(13)A


नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को घर का किराया चुकाने का भत्ता होता है HRA पर टैक्स छूट का लाभ वहीं उठा सकता है जिसके वेतन में HRA शामिल हो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 हैI

नौकरीपेशा करने वाले कर्मचारियों को किराए के मकान के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता (HRA) दिया जाता है. मकान किराया भत्ता की सहायता से आप इनकम टैक्स छूट में लाभ पा सकते हैं. HRA पर छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत मिलती है. वही, जो व्यक्ति अपने घर में रहते हैं उन्हें मिलने वाले HRA पर टैक्स लगता है. आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय HRA पर छूट का दावा कर सकते हैं. किराए के घर की रेंट स्लिप जमा करने पर आपके वेतन पर HRA टैक्स पर छूट मिलती है. आप HRA का पूरा या आंशिक फायदा उठा सकते हैं.

अगर आप HRA पर टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपका सालाना मकान किराया एक लाख से अधिक है तो आपको HRA टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड अवश्य देना होगा क्योंकि किराया मकान मालिक की आमदनी होती है.अगर आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो आपको मकान मालिक के नाम और पते के साथ पैन कार्ड न होने का एक डिक्लेरेशन देना होगा. अगर आप का सालाना किराया 1 लाख से कम है तो आपको किराए की रसीद के साथ मकान मालिक का पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा. 

अगर घर का किराया किसी परिवार के सदस्य को ही चुकाया जाता हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको HRA पर छूट मिल जाएगी.

अगर कर्मचारी का अपना खुद का घर है लेकिन वह उसी शहर में या किसी अन्य शहर में किराए के मकान में रहता है तब भी वह HRA पर छूट पा सकता है. 

HRA के रूप में हुई कमाई पर टैक्स की बचत केवल वही नौकरीपेशे वाला व्यक्ति कर सकता है जिसके वेतन में HRA शामिल हो और वह किराए के मकान पर रहता हो. अगर किसी व्यक्ति का खुद का बिजनेस है तो वह HRA पर टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकता

यह जरूरी नहीं है कि आप HRA के तहत टैक्स छूट का लाभ पाने के लिए मकान मालिक को ही किराए का भुगतान करें. टैक्स का लाभ उठाने के लिए आप अपने माता-पिता को भी किराया दे सकते हैं लेकिन माता-पिता को मकान या संपत्ति से आने वाली आय के रूप में इसे दिखाकर इस पर इनकम टैक्स भरना होगा.

परंतु यह नियम पति-पत्नी के साथ लागू नहीं होता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है

IT Return for AY 2023-24/FY 2022-23

ITR filing start date for A.Y. 2023-24 
The Income Tax Return (ITR) filing for the Assessment Year 2023-24 (FY 2022-2023) will commence after the end of the financial year 2022-23, i.e., after March 31, 2023.
However, the exact date of the start of ITR filing for AY 2023-24 will depend on the government’s notification, It is possible that ITR filing will start from the last week of April. 
Typically, the ITR filing process begins from April and continues until the last date ie. JULY 31 of the same year. It is advisable to keep checking the official website of the Income Tax Department for updates on the ITR filing date for AY 2023-24. Filing Income Tax Return (ITR) has several benefits, some of which are:
1. Avoid Penalty: Filing ITR before the due date helps you avoid paying any penalty for late filing of returns.
2. Claiming Refunds: If you have paid more tax than your actual tax liability, you can claim a refund by filing ITR.
3. Financial Records: Filing ITR creates a financial record of your income, deductions, and tax paid, which can be used as proof of income for various purposes such as applying for a loan or visa.
4. Applying for Visas: Many foreign countries require ITR as proof of income for granting a visa.
5. Loan Approval: ITR is also required for loan approvals, and having a record of ITR filings can improve your chances of getting a loan approved. by 
6. Compliance: Filing ITR is mandatory if your total income exceeds the basic exemption limit, and failure to comply can result in legal consequences.
7. Carry Forward Losses: Filing ITR is also necessary to carry forward any losses incurred in a financial year to subsequent years for set off against future profits. In summary, filing ITR is essential for avoiding penalties, claiming refunds, creating financial records, applying for visas and loans, compliance with tax laws, and carrying forward losses.