Saturday, April 22, 2023

HRA पर टैक्स छूट के लिए अवश्य बातें Exemption U/S 10(13)A

 HRA पर टैक्स छूट के लिए अवश्य बातें Exemption U/S 10(13)A


नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को घर का किराया चुकाने का भत्ता होता है HRA पर टैक्स छूट का लाभ वहीं उठा सकता है जिसके वेतन में HRA शामिल हो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 हैI

नौकरीपेशा करने वाले कर्मचारियों को किराए के मकान के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता (HRA) दिया जाता है. मकान किराया भत्ता की सहायता से आप इनकम टैक्स छूट में लाभ पा सकते हैं. HRA पर छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत मिलती है. वही, जो व्यक्ति अपने घर में रहते हैं उन्हें मिलने वाले HRA पर टैक्स लगता है. आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय HRA पर छूट का दावा कर सकते हैं. किराए के घर की रेंट स्लिप जमा करने पर आपके वेतन पर HRA टैक्स पर छूट मिलती है. आप HRA का पूरा या आंशिक फायदा उठा सकते हैं.

अगर आप HRA पर टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपका सालाना मकान किराया एक लाख से अधिक है तो आपको HRA टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड अवश्य देना होगा क्योंकि किराया मकान मालिक की आमदनी होती है.अगर आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो आपको मकान मालिक के नाम और पते के साथ पैन कार्ड न होने का एक डिक्लेरेशन देना होगा. अगर आप का सालाना किराया 1 लाख से कम है तो आपको किराए की रसीद के साथ मकान मालिक का पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा. 

अगर घर का किराया किसी परिवार के सदस्य को ही चुकाया जाता हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको HRA पर छूट मिल जाएगी.

अगर कर्मचारी का अपना खुद का घर है लेकिन वह उसी शहर में या किसी अन्य शहर में किराए के मकान में रहता है तब भी वह HRA पर छूट पा सकता है. 

HRA के रूप में हुई कमाई पर टैक्स की बचत केवल वही नौकरीपेशे वाला व्यक्ति कर सकता है जिसके वेतन में HRA शामिल हो और वह किराए के मकान पर रहता हो. अगर किसी व्यक्ति का खुद का बिजनेस है तो वह HRA पर टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकता

यह जरूरी नहीं है कि आप HRA के तहत टैक्स छूट का लाभ पाने के लिए मकान मालिक को ही किराए का भुगतान करें. टैक्स का लाभ उठाने के लिए आप अपने माता-पिता को भी किराया दे सकते हैं लेकिन माता-पिता को मकान या संपत्ति से आने वाली आय के रूप में इसे दिखाकर इस पर इनकम टैक्स भरना होगा.

परंतु यह नियम पति-पत्नी के साथ लागू नहीं होता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है

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