Important things to remember for fixation of medically unfit Running staff on alternative posts. (AEMG)
1) किसी भी हालत में मेडिकल अनफिट रनिंग स्टाफ का Basic , DA, HRA उसके रनिंग वाले बैच मेट से कम नहीं होना चाहिए।
◆ Refer RBE 89/1989 para 1301 (same pay scale & service benefits)
Same pay scale & service benifit means Each & Everything will be calculated by considering 30% Pay Element.
a) Same Pass & PTO benifts
◆ (Refer RBE-47/2012
b) Safety Award after Retirement
◆ (Refer L.No.2022/Safety(DM)/AFSAPolicy dated 26/20/2022)
c) PF Calculation
◆ Before Unfit PF calculation = Basic × 1.55/12
◆ After Unfit PF calculation = Basic × 1.30/12
2) नए पोस्ट को पहचानने और स्टाफ को ऑफर करने के समय प्रशासन को रनिंग स्टाफ के पे एलिमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए।
30% पे एलिमेंट के कारण रनिंग स्टाफ को हमेशा से स्टेशनरी स्टाफ से ऊपर माना गया है।
◆ Master cerculer 25 para 6.7. In the case of running staff the former emoluments for the
purpose of comparison and identifying equivalent posts will be basic pay plus a percentage of such pay in lieu of running allowance, as may be in force.
◆RBE 89/1989 para 1307 (ACS-77)
◆RBE- 53/2011
◆RBE - 92/2015
3) मेडिकल अनफिट स्टाफ को केवल रेगुलर पद पर ही पोस्टिंग देना है ना कि किसी भी टेन्योर पद CC/PC/TLC इत्यादि पर।
◆Master cerculer -25 para 6.8. Medically decategorised staff should be absorbed in suitable alternative posts in regular cadre only and not in tenure posts.
4) बस अनफिट होने के बाद पे एलिमेंट जुड़ने के कारण बेसिक पे किसी भी स्लैब में फिट नही होता है इसी लिए पे प्रोटेक्शन दिया गया है। जो कि तब तक बन्द नही होना चाहिए जब तक अनफिट स्टाफ और उसके बैच मेट के फिक्सेशन में अनोमली ना पैदा करे। जो कि अगले पे कमीशन अथवा अगला प्रोमोशन मिलने के बाद ही होगा।
नोट:- किसी भी रेलवे बोर्ड के लेटर में यह नहीं लिखा है कि पहले इंक्रीमेंट में पे प्रोटेक्शन को खत्म करना है। ◆ Refer RBE 89/1989 para 1308 & Govt of India F. No. 2/12/2016-Estt. (Pay-II) dated 21/01/2021
5) स्टेशनरी पोस्ट में पोस्टिंग हो जाने के बाद अनफिट स्टाफ के सीनियरिटी की गणना अनफिट डेट से नहीं जिस पोस्ट से अनफिट हुए हैं उस पोस्ट पर पोस्टिंग की डेट से डिमांड की जानी चाहिए।
◆ Refer RBE-89/1989 para 1309 & 1310
6) सावधान
यदि एम्प्लोयी खुद से किसी पोस्ट/केटेगरी का चयन करता है तो उन्हें पिछली सर्विस/सीनियरिटी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सतर्क रहें ।
प्रशासन को कोई भी विलिंगनेस लिख कर ना दें।
◆ Refer RBE 89/1989 para 1310
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